Saturday, March 23, 2024

एडीसी मोहाली द्वारा कॉन्टिनेंटल एजुकेशन गाइडलाइंस फर्म का लाइसेंस रद्द

Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM

लाइसेंस की अवधि 14 नवंबर 2022 को समाप्त हो गई थी 

साहिबजादा अजीत सिंह नगर: 23 मार्च 2024: (कार्तिका कल्याणी सिंह//मोहाली स्क्रीन डेस्क)::
आजकल तकरीबन सभी कामकाज
आवश्यक सरकारी आज्ञा और अधिकृत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही चलते हैं। इस तरह के लाइसेंस और स्वीकृति की एक निश्चितअवधि भी हुआ करती है। इसे समय रहते रिन्यू न करवाने पर प्रशासन नाराज़ तो होता ही है। इसी के चलते मोहाली में एक और फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कॉन्टिनेंटल एजुकेशन गाइडलाइंस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि श्री गुरप्रीत सिंह (मालिक) पुत्र श्री रवेल, कॉन्टिनेंटल एजुकेशन गाइडलाइंस फर्म के मालिक, एससीएफ 10 टॉप फ्लोर, फेज-2, मोहाली, जिला-साहिबजादा अजीत सिंह नगर। सिंह वासी गांव और डाकघर-जौरा सिंघान, तहसील-बटाला, जिला गुरदासपुर-1435051 हाल वासी मकान नंबर: 477, फेज-3बी2 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जिसकी अवधि 14 नवंबर 2022 को समाप्त हो चुकी है। नियम संख्या: 04 दिनांक 16-09-2014 और नियम 4(6) के संबंध में सरकारी अधिसूचना दिनांक 16-09-2014 में सलाहकार ज्ञापन दिनांक 14-05-2018 के आइटम संख्या: 13 में ग्राहकों को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट उक्त अधिनियम एवं उसके संशोधनों के अंतर्गत किये गये। भेजने हेतु लिखा गया है। 

इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत फर्म/कंपनी द्वारा व्यवसाय के संबंध में दिए गए विज्ञापन आदि की पूरी जानकारी भी देनी होती है। जिसके संबंध में फर्म को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26-06-2020 एवं पत्र दिनांक 03-12-2020, क्रमांक 128-129 दिनांक 19-01-2021 एवं पत्र दिनांक 21-05-2021 द्वारा निर्देशित किया गया था। 

अधिनियम नियम मासिक प्रगति रिपोर्ट की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया। लेकिन अभी तक लाइसेंसधारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। तहसीलदार, मोहाली ने अपनी रिपोर्ट भेजी और लिखा कि वह दिए गए पते एससीएफ नंबर: 10, टॉप फ्लोर, फेज-2, मोहाली पर गए और पड़ोसियों से जांच करने के बाद पता चला कि कॉन्टिनेंटल एजुकेशन गाइडलाइंस नाम का कार्यालय पहले ही बंद हो चुका है और जैसा कि आवासीय पते की रिपोर्ट के अनुसार इस नाम का कोई भी व्यक्ति (श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री रवेल सिंह) इस पते पर नहीं रहता है। 

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के अनुसार, लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा। लेकिन लाइसेंस का नवीनीकरण न होने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 25-11-2022 एवं पत्र दिनांक 25-05-2023 के माध्यम से लाइसेंस को नोटिस जारी किया गया था। 

इस संबंध में मोहाली निवास का पत्र पंजीकृत डाक से इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन काफी देर बाद भी लाइसेंसधारक की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। फर्म के संबंध में उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार ग्राहकों एवं विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में सूचना नहीं भेजी तथा न ही शासन को भेजी गई अर्द्धवार्षिक सूचना से अवगत कराया। लाइसेंस का नवीनीकरण न करने के लिए। 

फर्म और लाइसेंसधारी को लाइसेंस की शर्तों का पालन न करके पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। इसलिए उक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर; महाद्वीपीय शिक्षा दिशानिर्देश, पंजीकृत कार्यालय: एससीएफ नंबर 10, टॉप फ्लोर, फेज़-2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को जारी लाइसेंस नंबर 118/एमसी-2 दिनांक 15-11-2017 को तत्काल प्रभाव से रद्द/निरस्त किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदार अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/साझेदार के विरूद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार जिम्मेदार होंगे। सभी प्रकार से और प्रतिपूर्ति के लिए भी वही जिम्मेदार होगा। अब देखना है कि इस तरह के और कितने मामले अभी बाकी हैं जिन पर प्रशासन की निगाह अभी जानी है। 

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